दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी जावेद सिद्दीकी पर 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप, 24 साल पुराना मामला

Bhopal , 20 नवंबर . दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को पनाह देने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद सिद्दीकी के खिलाफ पहले से ही Bhopal में 2 करोड़ रुपए की ठगी का केस दर्ज है. यह मामला करीब 24 साल पुराना है. दोनों भाई लंबे समय से Police की पकड़ से दूर थे और फरार चल रहे थे. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में Enforcement Directorate (ईडी) ने Sunday को जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था.

जानकारी के मुताबिक, जावेद और हमूद सिद्दीकी ने 1997 से 2001 के बीच Bhopal में लोगों को ठगने का काम किया. उन्होंने एक चिटफंड कंपनी का ऑफिस खोला और लोगों को लालच दिया कि उनके पैसे दोगुने कर देंगे. उन्होंने मुस्लिम लोगों से ठगे पैसों को आतंकी साजिश में लगाया था. 2001 तक जनता को चूना लगाकर दोनों भाई फरार हो गए थे.

इस बीच तलैया और शाहजहानाबाद थाने में शिकायत पर First Information Report भी दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि गैस पीड़ितों के पैसे भी ठगी में शामिल थे. जावेद सिद्दीकी ने इस मामले में अग्रिम जमानत ले रखी थी, जबकि उनके भाई हमूद सिद्दीकी को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था. इसके अलावा, इनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में भी धोखाधड़ी और चिटफंड के कई केस दर्ज हैं.

बता दें कि प्रार्थी जुनेद कुरैशी ने 5 दिसंबर 1999 को शाहजहानाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कंपनी ने 1998 में उनके और अन्य लोगों के जमा किए पैसे हड़प लिए. जुनेद ने बताया था कि उसने 15 जून और 15 नवंबर 1998 को कुल 75,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन कंपनी के पदाधिकारी कार्यालय बंद कर फरार हो गए.

शिकायत पर First Information Report 7 दिसंबर 1999 को दर्ज की गई. जांच में पता चला कि कुल 147 लोग प्रभावित हुए और लगभग 15.32 लाख रुपए की ठगी हुई. प्रकरण में कुल 24 आरोपी थे, जिनमें हमूद सिद्दीकी, हुस्ना सिद्दीकी, सूबा सिंह, शाहबुद्दीन चौधरी, मसूद अहमद, जेबा सिद्दीकी, परवीन सुल्तान और अन्य शामिल थे.

जांच और अभियोग पत्र के अनुसार, कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि अधिकांश फरार हैं. फरार आरोपियों की पकड़ के लिए Police लगातार उनके पते पर रेड डाल रही है और सूचना देने वाले को 5,000 से 10,000 रुपए का ईनाम घोषित किया गया है. फरार आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन कई के पास कोई चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं मिला.

इस मामले में न्यायालय में पेशी 29 अगस्त 2019 को तय थी. उस दौरान 24 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी थी और एक आरोपी के खिलाफ प्रकरण वापस कर दिया गया था. बाकी आरोपियों में कुछ को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि 16 आरोपी फरार थे.

पीआईएम/डीकेपी