मानहानि मामला: लखनऊ अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे पर 4 दिसंबर तक बरकरार रहेगी रोक

New Delhi, 20 नवंबर . Supreme court ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर दिए बयान को लेकर चल रहे मानहानि मुकदमे के समन को चुनौती दी थी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय कर दी है. इस बीच निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर Supreme court की लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रहेगी.

यह मामला India जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है. यात्रा के समय उन्होंने गलवान घाटी में 2020 की भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी.

इस बयान पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई और Lucknow की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस बयान से भारतीय सेना की छवि खराब हुई और यह अपमानजनक था.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के समन को रद्द करने की मांग की थी.

हाईकोर्ट ने राहुल को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं. सेना का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं हो सकता.

Supreme court में पिछली सुनवाई के दौरान भी जजों ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि ऐसी बातें संसद में उठानी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों पर. हालांकि कोर्ट ने Lucknow की अदालत में चल रहे मुकदमे पर तीन हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी. अब यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.

एसएचके/वीसी