महाराष्ट्र: नगरपालिका चुनावों में जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई

Mumbai , 28 अक्टूबर . Maharashtra मंत्रिमंडल की Tuesday को हुई बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. Chief Minister सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) द्वारा जारी विवरण के अनुसार, बैठक में सात विभागों के प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

इसका सीधा प्रभाव राज्य की दीर्घकालिक विकास नीतियों, स्थानीय स्वशासन और न्यायिक व्यवस्था पर पड़ेगा.

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय “विकसित Maharashtra–2047” विजन डॉक्युमेंट को मंजूरी देने का रहा. इस विजन डॉक्युमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए Chief Minister के नेतृत्व में विकसित Maharashtra विजन मैनेजमेंट यूनिट (वीएमयू) गठित की जाएगी. यह इकाई नागरिकों से सुझाव और प्रतिक्रिया लेकर उनका एआई आधारित विश्लेषण करेगी. राज्य और जिला स्तर पर 16 प्रमुख संकल्पनाओं के अंतर्गत 100 उपक्रम तय किए गए हैं, जिनका लक्ष्य प्रगतिशील, सतत, सर्वसमावेशी और सुशासन आधारित Maharashtra का निर्माण करना है.

गृह विभाग ने सोलापुर–तुलजापुर–धाराशिव नई ब्रॉडगेज रेल लाइन की परियोजना को नई लागत के अनुसार संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. राज्य Government इस परियोजना में अपनी हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत के अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराएगी.

सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राजशिष्टाचार उपविभाग का विस्तार किया गया है. अब सचिव का पदनाम होगा — सेक्रेटरी (प्रोटोकाल, एफडीआई, डायसपोरा अफेयर एंड आउटरिच). इसके साथ ही तीन नई कार्य इकाइयां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), अंतरराष्ट्रीय संपर्क (आउटरिच) और प्रवासी भारतीय विषय (डायसपोरा अफेयर ) स्थापित की जाएंगी. इन नई जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दी गई है.

नगर विकास विभाग ने नगरपालिका चुनावों में जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ाकर छह महीने करने का निर्णय लिया है. यह राहत महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों के सामान्य या उपचुनावों में आरक्षित सीटों पर निर्वाचित उम्मीदवारों को मिलेगी. इसके लिए Mumbai महानगरपालिका अधिनियम 1888, Maharashtra महानगरपालिका अधिनियम 1949 और Maharashtra नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

इसी तरह, ग्राम विकास विभाग ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए भी समान राहत देने का निर्णय लिया है. आरक्षित सीटों पर विजेता उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए अब छह महीने का समय मिलेगा. इसके लिए “Maharashtra जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की समयावधि अध्यादेश 2025” जारी करने को स्वीकृति दी गई है.

विधि व न्याय विभाग ने धुले जिले के शिरपुर में नया न्यायालय भवन स्थापित करने का निर्णय लिया है. यहां जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर का दीवानी न्यायालय और Governmentी अभियोक्ता कार्यालय स्थापित किया जाएगा. इन सभी के लिए आवश्यक पदों और खर्च को भी मंजूरी दी गई है.

वहीं, महसूल विभाग ने वाशिम जिले के रिसोड तालुका के मौजे करडा में स्थित भूमि का सुविदे फाउंडेशन को नाममात्र दर एक रुपए पर अगले 30 वर्षों के लिए पट्टा नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है. यह भूमि कुल 29.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और संस्था को शिक्षा व सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग के लिए दी गई है.

एएसएच/वीसी