महाकुंभ में सिलेंडर की जांच अनिवार्य, अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पर सख्ती

महाकुंभ नगर, 21 जनवरी . महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग ने एलपीजी सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की.

इस बैठक में विभागीय अधिकारियों, एलपीजी वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान एलपीजी के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए.

बैठक में निर्देश दिया गया कि सिलेंडर की जांच अनिवार्य है. एलपीजी सिलेंडरों की लीकेज जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी. लीकेज मिलने पर सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी. इसके लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग भी किया जाएगा. उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर की जांच करके मानक के अनुसार नहीं होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए.

महाकुंभ मेला में आकस्मिकता से निपटने की तैयारी भी है. मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों की टीमों को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी. वहीं, मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किलोग्राम गैस तक ही भंडारण की अनुमति होगी. हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एलपीजी वितरकों और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया. बैठक में तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.

बता दें कि पिछले दिनों महाकुंभ नगर परिसर में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन सख्ती बरत रहा है. महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 में लगी आग पर काबू पा लिया गया था और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी.

इस घटना के बाद सुरक्षा के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं. वहीं, खाद्य एवं रसद विभाग ने एलपीजी सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए हैं.

एसके/एबीएम