हरमीत सिंह पठानमाजरा मामले में अदालत का फैसला, 11 साथियों को मिली जमानत

पटियाला, 11 सितंबर . आम आदमी पार्टी से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा मामले में रोज नए-नए मोड़ सामने आ रहे हैं. हाल ही में करनाल इलाके से हरमीत सिंह पठानमाजरा को शरण देने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनके 11 साथियों को गिरफ्तार किया.

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन की रिमांड मिली. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने Thursday को सभी आरोपियों को जमानत दे दी.

पठानमाजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का हथियार या अन्य आपराधिक सामग्री बरामद नहीं हुई. पुलिस किसी अन्य आपराधिक तत्व की भी पुष्टि करने में असफल रही. कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए सभी 11 साथियों को जमानत देने का निर्णय लिया.

वकील सग्गू ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस यह दावा कर रही थी कि पूछताछ से कई अहम खुलासे होंगे, लेकिन हकीकत में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया. इसकी वजह से अदालत ने माना कि आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए.

अदालत से जमानत मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और न्यायपालिका पर भरोसा जताया. दूसरी ओर, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने दिनों की जांच के बावजूद पुलिस कोई ठोस सबूत क्यों नहीं जुटा पाई.

राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. जहां एक ओर हरमीत सिंह पठानमाजरा अभी भी फरार चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की जमानत ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अब पुलिस को पठानमाजरा की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच अधूरी मानी जाएगी.

डीकेपी/