नई दिल्ली, 1 दिसंबर . आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में रविवार को अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने 2023 के इस मामले में शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया था. उनके वकील एन.सी. शर्मा ने दावा किया कि यह पूरा मामला झूठा है और उन्हें गलत फंसाया गया है.
एन.सी. शर्मा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, “उनके पास गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं था. आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, और कोई भी आदेश तुरंत प्रभाव में नहीं आ सकता था. इसलिए, अदालत ने केवल दो दिन की रिमांड मंजूर की. यह मामला पूरी तरह से झूठा है और इसमें नरेश बालियान का कोई रोल नहीं है. पहले ही इस मामले में एक केस पेंडिंग है. कुछ महीने पहले एक चैनल ने इस पर रिपोर्ट की थी, जिसके कारण पहले से ही यह मामला अदालत में विचाराधीन है. दरअसल, क्राइम ब्रांच इस गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस आधार नहीं प्रस्तुत कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि गिरफ्तार करना जरूरी था.”
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा 2023 के जबरन वसूली के एक मामले में आप विधायक से पूछताछ कर रही है. इससे पहले भाजपा ने नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर और बालियान के बीच बातचीत हो रही थी. इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए भाजपा ने नरेश बालियान पर वसूली के आरोप लगाए थे.
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पीएसएम/एकेजे