मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट का नोटिस

इंदौर, 12 अप्रैल . मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगा है. भाजपा के उम्मीदवार सरदार सिंह मेढा द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने वाली दायर की गई याचिका पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है.

नेता प्रतिपक्ष धार जिले के गंधवानी क्षेत्र से विधायक हैं और उन्होंने वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सरदार सिंह को परास्त किया था.

चुनाव में भाजपा उम्मीदवार 22 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे थे. भाजपा उम्मीदवार सरदार सिंह ने कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष सिंघार पर जानकारी छुपाने के साथ गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके वाहन से शराब बरामद की गई थी. भाजपा उम्मीदवार की ओर से दायर की गई याचिका पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उमंग सिंघार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

एसएनपी/एबीएम