गाजियाबाद, 21 जुलाई . कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने Monday को पीएनबी घोटाले के 40.12 लाख के मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी.
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था. इसके बाद इमरान मसूद ने Monday को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया और सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 जुलाई तक की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी.
कांग्रेस सांसद को 25 जुलाई को कोर्ट में फिर से पेश होना होगा.
इमरान मसूद साल 2007 में सहारनपुर नगर पालिका में हुए 40 लाख रुपए के कथित फ्रॉड मामले में आरोपी हैं. सीबीआई जांच में उन्हें दोषी पाया गया था.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक सिपाही को फटकार लगाते हुए पूछा था कि मसूद को गिरफ्तार कर कोर्ट में क्यों नहीं लाया गया.
बता दें कि 11 जुलाई को गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 के पीएनबी घोटाले के 40.12 लाख के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. यह मामला सहारनपुर नगर पालिका के ईओ द्वारा दायर किया गया था.
हालांकि, मसूद की याचिका खारिज कर दी गई. न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया था.
इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिसमें इमरान मसूद की जमानत पर फैसला लिया जा सकता है.
बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सीबीआई कोर्ट में पेश होने से पहले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में शामिल हुए थे.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार चर्चा करे और हमें बताए कि पहलगाम के आतंकवादी कहां गए. क्या हमने उन्हें खत्म किया या नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ?”
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