
उदयपुर (Udaipur) . जिला कलक्टर (District Collector) एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने विभिन्न बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम के लिए सम्पूर्ण उदयपुर (Udaipur) जिले में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारकों पर पूर्ण रोक के आदेश जारी किए हैं.
कलक्टर मीणा ने राजस्थान (Rajasthan) कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 एवं नियम 1964 के नियम 4 तथा पर्यावरण (विनिमय व नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि आदेश सभी नागरिक, विज्ञापनदाता, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संगठनों पर समान रूप से लागू होंगे. साथ ही विभिन्न विद्यालय अथवा महाविद्यालय जहां परीक्षाएं आयोजित हो रही है वहां भी 150 मीटर की परिधि में दिन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध रहेगा.
कलक्टर ने बताया कि इनके अलावा शेष अवधि के लिए कोई व्यक्ति या संगठन इनका उपयोग करना चाहे तो उदयपुर (Udaipur) शहर के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (District Collector) (शहर) एवं शेष क्षेत्रों के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही सीमित अवधि के लिए प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित ध्वनि सीमा में ध्वनि विस्तारकों का उपयोग कर सकेंगे.