दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार से ‘हाइब्रिड’ मोड में चलेंगी कक्षाएं

नई दिल्ली, 25 नवंबर . वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में मंगलवार से हाइब्रिड मोड में कक्षाओं की अनुमति दे दी है. इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ग्रैप-4 की पाबंदियों में छूट देने के लिए आयोग से कहा था.

आयोग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि जहां भी जरूरी सुविधाएं हैं, 12वीं तक की सभी कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित की जाएं यानी फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन का विकल्प भी दिया जाए. यह अभिभावकों और छात्रों के ऊपर छोड़ दिया गया है वह स्कूल आना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं.

सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से आगे के लिए आदेश दिए गए हैं. इसके तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में 12वीं कक्षा तक सभी कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित की जाएं. यानी कि फिजिकल और और ऑनलाइन मोड में. यह अभिभावकों और छात्रों के ऊपर छोड़ दिया है वह स्कूल आना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड करें.

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू होने के बाद से 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित हो रही थीं.

आयोग ने आज के अपने आदेश में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र की संबंधित राज्य सरकारें अपने यहां भी हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने पर विचार कर सकती हैं. इस आदेश का दिल्ली-एनसीआर में सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा तत्काल लागू करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली की आप सरकार को फटकार लगाते हुए एक्यूआई डाटा मांगा. दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 फिलहाल लागू रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार 28 नवंबर को तय की है.

एफजेड/एकेजे