नई दिल्ली, 11 जुलाई . भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फ़ीसद पद आरक्षित करने का फैसला किया है. सीआईएसएफ इसको जल्द लागू करने वाला है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा विंग नियमों में संशोधन किया है. इसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए बल में 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की गई है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक की छूट भी अधिसूचित किया है.
गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, “पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी और 10 फीसदी रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. इसके साथ इनको शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी.”
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के अधीन सीआईएसएफ में लगभग 1,70,000 कर्मी सेवारत हैं. यह मुख्य रूप से 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डों, 14 बंदरगाहों, परमाणु और अंतरिक्ष संस्थानों, दिल्ली मेट्रो, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा बल 11 निजी प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है.
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एससीएच/