जयपुर, 28 अगस्त . केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए.
अशोक गहलोत के वकीलों ने उनकी ओर से कोर्ट में अर्जी पेश करते हुए कहा कि मामले में शिकायतकर्ता तीन सुनवाई में पेश नहीं हुए हैं. ऐसे में राजस्थान के सीएम को इस मामले से बरी किया जाना चाहिए.
उनके वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के सामने रखे. उन्होंने कहा कि मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता का उपस्थित होना जरूरी है. वह (शेखावत) भी लगातार तीन पेशियों से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैंं.
कोर्ट अब 6 सितंबर को गहलोत की अर्जी पर सुनवाई करेगा.
शेखावत ने गहलोत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने के मामले में मानहानि का दावा किया था. इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था.
गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था. वहां से उन्हें राहत नहीं मिली. हालांकि, सीएम को रिवीजन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी गई.अब तक गहलोत तीन बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हो चुके हैं.
करीब पांच महीने पहले शेखावत ने संजीवनी घोटाले में अपने परिवार पर दिए गए बयान को लेकर गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया था. 21 फरवरी को सचिवालय में बजट समीक्षा बैठक के बाद गहलोत ने कहा था कि गजेंद्र सिंह के माता-पिता, पत्नी समेत पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में शामिल है.
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एमकेएस