उदयपुर (Udaipur). जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य कर उन पर फेविक्विक डालकर चिपकाने के बाद उनकीहत्या (Murder) करने के मामले में आरोपी तांत्रिक के खिलाफ पुलिस (Police) ने शनिवार (Saturday) को 131 पेज का चालान अदालत में पेश किया.
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खानाखेड़ी अदवास में अध्यापक राहुल पुत्र चतर सिंह मीणा और उसकी प्रेमिका बड़गांव निवासी सोनू कुंवर पुत्री भूरसिंह राजपूत को शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फेविक्विक से भरी बोतल डाल चिपकाने के उनकीहत्या (Murder) करने के आरोपी तांत्रिक पादरड़ी बड़ी सागवाड़ा डूंगरपुर (Dungarpur) हाल सुखाड़िया नगर यूनिवर्सिटी रोड निवासी भालेश कुमार पुत्र गणेशलाल जोशी के खिलाफ पुलिस (Police) ने जांच पूर्ण कर विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया के जरिए अदालत में भादंसं की धारा 302, 201 व एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) में 131 पेजों का आरोप पत्र पेश किया. इसमें 29 गवाह बनाए गए हैं.
अदालत ने आरोपी भालेश के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई 15 मार्च को रखी है. आरोपी भालेश ने पुलिस (Police) अनुसंधान में स्वीकार किया कि वह दोनों को गत वर्ष 15 नंवबर को उबेश्वर रोड पर एकांत जंगल में ले गया और नाले के पास जाकर दोनों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया. युवती का सिर पत्थर मार कर कुचलना और युवक को चाकू से गोद करहत्या (Murder) करपा स्वीकारा.