केंद्र ने सीपीएसई 2024 अनियमितताओं की जांच के लिए ओडिशा में सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया

भुवनेश्वर, 11 नवंबर . केंद्र Government ने Odisha की पूरी राज्य में दिल्ली स्पेशल Police एस्टेबलिशमेंट (सीबीआई) के अधिकार और क्षेत्राधिकार को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया है. अब सीबीआई पूरे Odisha में साल 2024 के कम्बाइंड Police सर्विस एग्जामिनेशन (सीपीएसई) में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर सकेगी.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कदम Odisha Government द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी सहमति पत्र के बाद उठाया गया है. अधिसूचना में कहा गया कि यह निर्णय Odisha में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

मामला First Information Report संख्या 07/2025, दिनांक 1 अक्टूबर 2025, सीआईडी सीबी Police स्टेशन, कटक में दर्ज किया गया था. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं और Odisha पब्लिक एग्जामिनेशन्स (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, सीपीएसई 2024 परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जानी थी. परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और साजिशों के आरोपों को देखते हुए केंद्र Government ने यह निर्णय लिया है कि सीबीआई इस मामले से संबंधित सभी अपराधों, प्रयासों, सहायता और षड्यंत्रों की जांच करेगी, जो इस पूरे लेनदेन या उससे जुड़े घटनाक्रम से उत्पन्न हुए हैं.

यह आदेश राजीव कुमार खरे, India Government में अवसर सचिव (अंडर सेक्रेटरी) द्वारा हस्ताक्षरित है और इसे 11 नवंबर 2025 को India के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित किया गया है. आदेश की प्रतियां Odisha के मुख्य सचिव, सीबीआई निदेशक, और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं.

पीएसके