सीबीआई ने पुणे और मुंबई में चल रहे अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का किया भंडाफोड़

Mumbai , 25 जुलाई . केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पुणे और Mumbai से संचालित साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है. बड़े पैमाने पर संचालित यह गिरोह विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिकी नागरिकों को गलत नाम, फिशिंग कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए निशाना बनाता था.

सीबीआई ने 24 जुलाई को बैंकों के कर्मचारियों और चार प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ एक सुनियोजित आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2025 से चल रहे एक अवैध कॉल सेंटर को चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया.

मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई द्वारा 24-25 जुलाई को पुणे में आरोपियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध कॉल सेंटर सहित आरोपियों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के सात स्थानों पर तलाशी ली गई. साइबर धोखाधड़ी/डिजिटल उपकरणों जैसे 27 मोबाइल फोन और 17 लैपटॉप जैसे विभिन्न आपत्तिजनक सामान पुणे के अवैध कॉल सेंटर में आरोपियों और उनके सहयोगियों के कब्जे से जब्त किए गए हैं.

इन मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच से पता चलता है कि ये आरोपी सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली कॉलर सेवाओं का उपयोग कर रहे थे. उपरोक्त के अलावा, एक आरोपी के आवास से 1.6 लाख रुपए नकद और लगभग 150 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. एक अन्य आरोपी के आवास की तलाशी के दौरान 9.6 लाख रुपए नकद बरामद किए गए. तीन निजी आरोपियों को गिरफ्तार कर सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, Mumbai के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. आगे की जांच जारी है.

यह गिरोह, अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) और यहां तक कि भारतीय उच्चायोग जैसी एजेंसियों के नकली अधिकारी बनकर अनजान अमेरिकी नागरिकों को ठगी कर रहा है. कानूनी कार्रवाई की धमकी के तहत, पीड़ितों को गिफ्ट कार्ड या बिटकॉइन ट्रांसफर के माध्यम से 500 से 3,000 डॉलर तक की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया. पुणे स्थित एक गुप्त रूप से संचालित अवैध कॉल सेंटर से नकली वीओआईपी-आधारित कॉल किए जा रहे थे.

अवैध रूप से अर्जित की गई अनुमानित 3-4 करोड़ रुपए मासिक आय को वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए बनाए खातों, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के माध्यम से वैध बनाया जा रहा है. यह भी पता चला है कि इन कार्यों को कुछ अज्ञात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है, जो जाली केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी खाते खोलने और संचालन में मदद करते हैं. यह आरबीआई और संस्थागत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं.

एससीएच/एएस