पंजाब में सरकार के प्रचार विज्ञापनों की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमाघर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज

चंडीगढ़, 9 अप्रैल . आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने राज्य सरकार के प्रचार विज्ञापन दिखाने के कारण दो सिनेमाघरों के मालिकों और प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने मंगलवार को कहा, “उनके कार्यालय को एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से 6 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की शिकायत मिली थी. इसमें बताया गया था कि राज्यभर के सिनेमाघरों में पंजाब सरकार के लोगों और मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले प्रचार वीडियो दिखाए जा रहे हैं.”

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीईओ ने पटियाला के डिप्टी कमिश्‍नर (जिनके अधिकार क्षेत्र में जिले के राजपुरा में प्राइम सिनेमा आता है) और जनसंपर्क विभाग के सचिव (जो सभी सरकारी विज्ञापनों के लिए रिलीजिंग ऑर्डर जारी करते हैं) से रिपोर्ट मांगी. साथ ही उन्होंने सभी उपायुक्तों से उनके क्षेत्रों के किसी भी सिनेमाघर में सरकारी विज्ञापनों के प्रदर्शन की स्थिति का पता लगाने के लिए भी कहा है.

सीईओ ने कहा कि इसके बाद प्राइम सिनेमा, राजपुरा के प्रबंधक परमजीत सिंह को नोटिस जारी किया गया और एक उड़नदस्ते ने सिनेमा का दौरा किया. इसके बाद मुख्य रूप से सिनेमाघरों में विज्ञापनों के प्रदर्शन से जुड़ा मामला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के सामने रखा गया.

समिति की सिफारिशों के अनुसार, पुलिस ने सोमवार को प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 177 के तहत और क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया. उन्होंने कहा कि आगे के निर्देशों के लिए भारत चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भेजी गई है.

एफजेड/एसजीके