दिल्ली सीएम पर हमले का मामला: आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट तलब, 1 नवंबर को अगली सुनवाई

New Delhi, 30 अक्टूबर . दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में Thursday को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रशासन से आरोपी राजेश भाई खीमजी की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है.

दरअसल, आरोपी राजेश भाई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उसे आंखों की रोशनी से जुड़ी परेशानी और लगातार सिरदर्द की समस्या हो रही है, इसलिए उसका उचित मेडिकल उपचार कराया जाए. इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि आरोपी की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए.

इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों, राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा को चार्जशीट की कॉपी भी उपलब्ध कराई है. कोर्ट ने यह मामला दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है.

आपको बताते चलें, दिल्ली Police इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. आरोपियों पर दिल्ली की Chief Minister पर हमला करने का आरोप है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की है.

20 अगस्त को दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित आवास में ‘जन सुनवाई’ के दौरान हमला किया गया था. मुख्य हमलावर की पहचान Gujarat के राजकोट निवासी 41 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के रूप में हुई थी. घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में Police ने मुख्य आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया के करीबी सहयोगी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार कर लिया था.

दिल्ली Police ने 41 वर्षीय राजेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उस पर धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 132 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना) और धारा 221 (Governmentी कर्तव्यों में बाधा डालना) के तहत आरोप लगाए गए थे.

पीएसके/एबीएम