कलकत्ता हाईकोर्ट ने दारिविट हाईस्कूल में 2 छात्रों की मौत की एनआईए जांच का आदेश बरकरार रखा

कोलकाता, 3 अप्रैल . कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को इसी अदालत की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दारिविट हाईस्कूल के दो पूर्व छात्रों – तापस बर्मन और राजेश सरकार की हत्या की एनआईए जांच का निर्देश दिया गया था. उत्तरी दिनाजपुर जिले में स्कूल परिसर के अंदर यह घटना 20 सितंबर, 2018 को हुई थी.

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश को भी बरकरार रखा.

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को अगले सात दिनों के भीतर पीड़ित परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति मंथा ने मुख्य सचिव बी.पी. गोपालिका के खिलाफ “अदालत की अवमानना” का नोटिस 15 मार्च को जारी किया था. गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक आर. राजशेखरन पर उनकी पीठ द्वारा मई 2023 में जांच एनआईए को सौंपने के लिए जारी आदेश का पालन न करने और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे का भुगतान न करने का आरोप है.

19 मार्च को राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति मंथा द्वारा जारी अदालत की अवमानना ​​कनोटिस के खिलाफ न्यायमूर्ति शिवगणनम की खंडपीठ से संपर्क किया.

बुधवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो खंडपीठ ने अवमानना नोटिस पर रोक लगाने की राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

इसके बजाय, पीठ ने राज्य सरकार को पिछले साल मई में पारित एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, और जल्द से जल्द एनआईए को प्रभार सौंपने पर एक रिपोर्ट भी पेश की.

सितंबर 2018 में डारिविट हाईस्कूल के छात्रों, उनके अभिभावकों और पूर्व छात्रों के एक समूह ने विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की अनदेखी करके उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के स्कूल प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था.

आंदोलनकारियों और विरोध प्रदर्शन का विरोध करने वालों के बीच झड़प हो गई, जिससे स्कूल परिसर जल्द ही युद्ध के मैदान में बदल गया, जिससे दो पूर्व छात्रों की मौत हो गई. मृतकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई.

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