कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से कहा, शेख शाहजहां को आज ही सीबीआई को सौंपें

कोलकाता, 5 मार्च . कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हुए हमले की सीबीआई जांच का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को सीआईडी की हिरासत से मंगलवार को ही सीबीआई अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया.

पीठ ने राज्य पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए भी कहा.

अदालत सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

शुरू में न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले की सिर्फ जांच का आदेश दिया था, लेकिन ईडी ने आदेश को चुनौती दी और मांग की कि जांच स्वतंत्र रूप से सीबीआई से कराई जाए.

उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए, भाजपा के राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को कहा कि यह एक अच्छा कदम है. शाहजहां लंबे समय तक राज्य पुलिस की हिरासत में रहेगा तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है.

भट्टाचार्य ने कहा, “राज्य पुलिस की वर्तमान भूमिका को देखते हुए यह एक स्वागत योग्य फैसला है, जो केवल सत्तारूढ़ दल के निर्देशों का आंख मूंदकर पालन करने और आरोपी व्यक्तियों की रक्षा करने तक ही सीमित है.”

/