गुजरात के सूरत में फैमिली कोर्ट ने तलाक से जुड़े मामले में पति के पक्ष में फैसला सुनाया. काेर्ट ने महिला की अच्छी आर्थिक स्थिति काे देखते हुए प्रति महीने 30 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने से राहत दे दी. हालांकि पति काे दाे बच्चाें काे हर माह 8-8 हजार रुपए भत्ता देने का अादेश दिया. इससे पहले पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी काराेबारी है. उसका अपना अकाउंट है. आईटी रिटर्न भी भरती है. वह बच्चों का ख्याल नहीं रखती. झगड़ती है. बच्चों के साथ मायके रह रही है. सूरत के इस मामले में काेर्ट ने फैसले में कहा कि अाय अर्जित कर रही पत्नी काे गुजारा भत्ते की जरूरत नहीं है. संबंधित दंपती सूरत के नानपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं अाैर दाेनाें की शादी 2000 में हुई थी. अब पत्नी ने तलाक मांगा है. साथ ही एक कराेड़ रुपए एकमुश्त अाैर 30 हजार रुपए महीने गुजारा भत्ता मांगा था. उसका अाराेप है कि पति का चरित्र ठीक नहीं है. वह रूसी लड़की से चैटिंग करता है. दूसरी ओर पति सरकारी िवभाग में नाैकरी करता है.
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