दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के बहुचर्चित केस के दोनों आरोपी दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा

दुमका, 19 मार्च . झारखंड के दुमका में 2022 में 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल उड़ेलकर उसे जिंदा जलाने के बहुचर्चित कांड के दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 28 मार्च को दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.

यह वारदात 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के जरूवाडीह में हुई थी. आरोप है कि 12वीं की नाबालिग छात्रा अपने घर में सोई थी, तब शाहरुख हुसैन ‍‍व छोटू उर्फ नईम ने खिड़की से उस पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी थी. उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था.

उसने अपने फर्द बयान में आरोपियों का नाम लिया था. इनमें से एक आरोपी शाहरूख उस पर जबरन बातचीत करने का दबाव डालता था. इनकार करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.

इस मामले में स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. इसके आधार पर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

बता दें कि इस मामले की गूंज पूरे देश भर में हुई थी. झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया था.

एसएनसी/एबीएम