मुंबई, 23 अक्टूबर . बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को माफिया डॉन राजेंद्र एस. निकालजे उर्फ छोटा राजन को जमानत दे दी और मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में उसकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी.
इस साल 30 मई को विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन और अन्य को इस सनसनीखेज हत्या का दोषी ठहराया था और पिछले लगभग नौ साल में उसे दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
छोटा राजन ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की याचिका के नतीजे आने तक निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत भी दे दी है.
हालांकि, राजन की रिहाई की संभावना नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही दोषी है और 2011 में पवई में क्राइम जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे की दिनदहाड़े हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद है.
दक्षिण मुंबई में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की 4 मई 2001 को दो बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हत्या फरार आतंकवादी डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के कट्टर प्रतिद्वंद्वी छोटा राजन ने की थी, जिससे आतिथ्य और राजनीतिक हलकों में भारी सनसनी फैल गई थी.
लंबी सुनवाई के बाद विशेष मकोका अदालत के विशेष न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने राजन को दोषी पाया और उसे अन्य आरोपियों राहुल पानसरे, अजय मोहिते और प्रमोद धोंडे के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जया शेट्टी एक कथित जबरन वसूली मामले में पीड़ित बन गया था और उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी. लेकिन उस पर हुए हमले और उसकी मौत से कुछ महीने पहले ही सुरक्षा वापस ले ली गई थी.
शेट्टी हत्या का मामला 71 प्रमुख अपराधों के डोजियर में से एक था, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडोनेशिया सरकार को तब सौंपा था, जब राजन को पर्यटक स्थल बाली में पकड़ा गया था और नवंबर 2015 में उसे भारत भेज दिया गया था.
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आरके/एकेजे