झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन पर राष्ट्रगान के अपमान का मामला दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची भाजपा

रांची, 11 जुलाई . झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए भाजपा ने रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है. पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को रांची के अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दी.

शिकायतकर्ता भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य राहुल कुमार दुबे ने आवेदन में कहा है कि 8 जुलाई, 2024 को राजभवन में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब राष्ट्रगान चल रहा था, तब नवनियुक्त मंत्री हफीजुल हसन ने अमर्यादित आचरण कर इसका अपमान किया.

शिकायत में कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण कई वीडियो प्लेटफॉर्म और चैनलों पर हुआ है, इसमें मंत्री हफीजुल हसन राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े रहने के बजाए अपना गमछा और बंडी ठीक कर रहे हैं. शिकायत में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा-3 का हवाला देते हुए कहा गया है कि 52 सेकेंड तक जब राष्ट्रगान होता है, तब स्टैच्यू टाइम होता है. अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के समय इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित किए जाने और 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है.

यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51-ए में देश के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लेख है. इसके तहत संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए. मंत्री हफीजुल हसन ने शपथ के दौरान इस्लाम धर्म के प्रतीक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस संबंध में भाजपा ने राज्यपाल और चुनाव आयोग को पहले ही ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी.

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