उत्तराखंड में यूसीसी को अमलीजामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली, 14 फरवरी . उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी कानून को पास करा लिया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी कानून के ड्राफ्ट को सदन से मंजूरी मिल गई यानी वह यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड कानून 2024 के नियमावली को तैयार करने और इसे लागू कराने के लिए अब एक नई समिति का गठन सरकार के द्वारा किया गया है. इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे, जिनमें से तीन सदस्य तो वही हैं जो इस कानून के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी में शामिल थे.

इस नई समिति के गठन को राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है. इस तरह अब यूसीसी प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत आईएएस शत्रुघ्न सिंह होंगे. वहीं इसके सदस्य के रूप में प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा, स्थानिक आयुक्त उत्तराखंड अजय मिश्रा को रखा गया है.

इस यूसीसी कानून के नियमावलियों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रियाओं के साथ इसे इलेक्ट्रॉनिकीकरण की जिम्मेदारी के लिए 6 अपर सचिवों को इसका अनुबद्ध सदस्य बनाया गया है. जिसमें सुधीर सिंह, अपर सचिव, न्याय, उत्तराखंड शासन तथा निदेशक आईटीडीए भी हैं. जो कमेटी के द्वारा तैयार किए जा रहे मसौदे को संपादित करने के साथ ही समिति की बैठकों में भी शामिल होंगे.

नई समिति के गठन के बाद पहले की समिति के सदस्यों के लिए जो कार्यालय था और उनके साथ जो कर्मी काम कर रहे थे, उसका उपयोग अब नई समिति भी करेगी.

समिति को अब सरकार के द्वारा पास कानून के लिए नियमावली तैयार कराने के साथ इसे कैसे लागू करना है, इस पर भी काम करना है. वहीं, समिति इस कानून के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप इत्यादि का भी निर्माण सुनिश्चित करेगी. साथ ही राज्य सरकार के जो संबंधित कर्मी हैं, उसको इसका उचित प्रशिक्षण देना भी कमेटी का ही काम होगा. इसके साथ ही इस कानून के सुगम और सफल क्रियान्वयन के लिए जो उचित कदम हो, उसे भी कमेटी उठाएगी.

बता दें कि इस कमेटी का ध्यान इस बात पर भी होगा कि लोगों को किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टार ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े बल्कि घर बैठे वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से वह अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं सुनिश्चित कर सकें.

जीकेटी/एबीएम