New Delhi, 12 जुलाई . आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व Chief Minister अरविंद केजरीवाल के पीए रहे बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ‘आप’ सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के मामले में आरोपी बिभव कुमार को विदेश जाने की इजाजत दे दी है.
तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को अगस्त में अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए श्रीलंका जाने की मंजूरी दे दी. अदालत ने कहा कि आरोपी का यह न सिर्फ अधिकार है, बल्कि अपने परिवार के प्रति उसका कर्तव्य भी है कि वह अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाए.
बिभव कुमार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर कथित मारपीट के मामले में आरोपी हैं. स्वाति मालीवाल का आरोप है कि बिभव कुमार ने Chief Minister आवास पर उनके साथ मारपीट की थी.
स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे. एम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाई’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी.
इस मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के दिए बयान को भी दर्ज किया गया था.
बता दें कि पिछले साल 13 मई को सुबह 9:15 बजे दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में मालीवाल पर शारीरिक हमला किया गया था.
इस मामले को लेकर भाजपा समेत कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठाए थे. खुद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे नेताओं के व्यवहार पर सवालिया निशान लगाया था.
स्वाति मालीवाल ने इस घटना के लिए सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन पर हमला पार्टी सुप्रीमो की मौजूदगी में हुआ था.
उन्होंने विभिन्न मंचों से अपने साथ किए गए व्यवहार की आलोचना की थी. इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई थी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला था.
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डीकेपी/एबीएम