भोपाल: सरकारी आवास में नियम के विरुद्ध रहने वालों पर लगेगा जुर्माना

Bhopal , 28 अक्टूबर . Madhya Pradesh की राजधानी Bhopal में Governmentी आवास में नियम के विरुद्ध रहने वालों पर जुर्माना लगेगा. Government ने तय किया है कि अब 30 गुना तक किराया लिया जाएगा और उस पर अतिरिक्त भार भी लगाया जाएगा.

Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में Governmentी आवास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्री-परिषद द्वारा Bhopal स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 एवं नियम 37 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है.

स्वीकृति के अनुसार, Bhopal से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में अधिकतम छह माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास धारित कर सकेगा. सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक छह माह तक आवास धारण कर सकेगा. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम तीन माह की अवधि के लिए आवंटित आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा. उक्त अवधि के उपरांत पुनः आगामी तीन माह की अवधि के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा. इसके उपरांत दांडिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

पहले केवल तीन माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी. इसी तरह त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किन्ही कारणों से आवास रखने के लिए अनधिकृत होने पर तीन माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक द्वारा सामान्य दर पर आवास धारित किया जा सकेगा. 3 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दांडिक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही अनाधिकृत तौर पर रहने वालों से किराएदार 10 गुना से बढ़कर 30 गुना वसूलने का फैसला हुआ है. मंत्री-परिषद की बैठक में Prime Minister जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत प्रदेश में पीवीटीजी समूहों यथा भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की अतिरिक्त कार्ययोजना द्वितीय चरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

पीएम जनमन के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए बसाहट वार पूर्व स्वीकृत सीमा एक लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड किए जाने की स्वीकृति दी गई. विद्युत कंपनियों द्वारा 2 लाख रुपए प्रति हाउसहोल्ड तक आकलित लागत से विद्युतीकरण किया जाएगा. लागत अधिक होने की स्थिति में ऊर्जा विकास निगम द्वारा एक किलोवाट क्षमता का आफ ग्रिड सोलर पैनल और बैटरी लगाकर विद्युतीकरण किया जाएगा. 211 घरों का विद्युतीकरण आफ ग्रिड प्रणाली से किया जाएगा.

एसएनपी/डीकेपी