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भागलपुर, 3 नवंबर . बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, भागलपुर द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में हैं. जिले के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होना निर्धारित है. इस अवसर पर मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अभाव में भी मतदान किया जा सकता है, बशर्ते कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो और आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग किया जाए.
जिला प्रशासन के अनुसार, जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी उपलब्ध नहीं है, वे निम्नलिखित पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं—आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान India योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), केंद्र या राज्य Government, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, India Government द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड.
जिला प्रशासन ने अपील की है कि मतदाता अपने मतदान केंद्र पर समय से पहुंचें और पहचान प्रमाण पत्र के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए मतदाता पहले से अपने मतदान केंद्र और पहचान दस्तावेज की जांच कर लें. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भागलपुर जिले में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.
भागलपुर के संयुक्त निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान का अधिकार सुगमता से मिल सके और लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जा सके.
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एएसएच/डीकेपी