राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, चयनित कैंडिडेट की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

New Delhi, 24 सितंबर . Supreme court ने Rajasthan सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है और Rajasthan हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर इस मामले पर अंतिम फैसला देने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, Rajasthan हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, जब तक कि अंतिम निर्णय न आ जाए. इस आदेश के बाद ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन Supreme court ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए ट्रेनिंग को भी अनुचित बताया.

Supreme court का कहना है कि जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, तब तक किसी भी तरह की ट्रेनिंग कराना उचित नहीं होगा. Supreme court ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से कहा है कि वह पूरे मामले की गहनता से सुनवाई कर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाए. इससे न केवल अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि इस विवाद का भी शीघ्र समाधान निकल सकेगा.

Supreme court ने Rajasthan हाईकोर्ट की जस्टिस समीर एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एसआई भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी. एकलपीठ ने पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के आधार पर यह आदेश दिया था. Supreme court ने किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक एकलपीठ का आदेश प्रभावी रहेगा.

गौरतलब है कि Rajasthan में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे. इस मामले ने राज्य की भर्ती प्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए थे. कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद यह मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है.

पीआईएम/डीएससी