भोपाल, 29 मार्च . चैत्र नवरात्र की शुरुआत रविवार 30 मार्च से हो रही है. इस दौरान, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल मैहर, और देवास में मांसाहार के व्यवसाय पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
नवरात्र के मौके पर राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना का दौर शुरू होगा. राज्य के 19 पवित्र स्थलों पर 1 अप्रैल से मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगी. वहीं, मैहर तथा देवास में मांसाहार व्यवसाय प्रतिबंधित रहेगा.
देवास नगर निगम की महापौर गीता अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक चैत्र नवरात्र के पर्व पर शहर और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत 30 मार्च रविवार से 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन तक देवास शहर में मटन, चिकन, मछली, और अंडे का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
महापौर ने बताया कि मां तुलजा भवानी एवं मां चामुण्डा टेकरी के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र में नवरात्र में शहर और शहर के बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं. उनकी भावनाओं के अनुरूप और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए शहर के सम्पूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, और होटलों पर मांस, मछली और अंडे के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है.
महापौर द्वारा नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ठाकुर को निर्देशित किया गया है कि वह नवरात्र के दौरान मांस विक्रय की दुकानों को बंद करवाने के नोटिस जारी करें तथा आदेश के पालन का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित करें. साथ ही आदेश का सख्ती से पालन करवाएं.
इसी तरह धार्मिक नगरी मैहर में भी अनुविभागीय अधिकारी विकास सिंह ने 30 मार्च से 7 अप्रैल की मध्य रात्रि तक मांस, मछली, और अंडे के क्रय-विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि पर्यटन नगरी मैहर में भक्ति भाव से लोग पहुंचते हैं, इसलिए मांस, मछली और अंडे का विक्रय प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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एसएनपी/एकेजे