
जैसलमेर . जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत-पाक सीमा के पांच किमी एरिया के अंदर रात को घूमने पर दो महीनों के लिए बैन लगाया है. कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए बैन लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन और लोक शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है जो अगले 20 अप्रैल तक जारी रहेगा. कलेक्टर ने जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किमी सीमा के कुछ इलाके में कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं. इसके लिहाज से सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में अगली 20 अप्रैल 2023 तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की इजाजत के बिना एंट्री तथा घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
जैसलमेर और पोकरण तहसील के गांवों में बैन
कलेक्टर टीना डाबी की ओर से जारी आदेश में जैसलमेर व पोकरण तहसील के गांव किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरिया बेरी आदि इलाकों में ये बैन लागू रहेगा. इन इलाकों में शाम 6 बजे से सुबह सात बजे तक वैलिड अनुमति-पत्र (जो जरूरी काम के लिए पास ही स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से लिया जा सकता है) के बिना इस इलाके में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से बैन रहेगा.
20 अप्रैल 2023 तक सरहद के इलाकों में बैन
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में दिए समय के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं मिले. इस आदेश के तहत कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा तथा आदेश की पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.