भारत में पेरासिटामोल दवा पर नहीं है बैन: अनुप्रिया पटेल

New Delhi, 6 अगस्त . केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने Tuesday को कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने भारत में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पेरासिटामोल दवा पर प्रतिबंध नहीं लगाया है.

संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को पेरासिटामोल पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.”

उन्होंने कहा, “देश में पेरासिटामोल प्रतिबंधित नहीं है. देश में अलग-अलग प्रकार के फिक्स्ड डोज, जिनमें अन्य दवाओं के साथ पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.”

इसके अलावा, राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मुफ्त दवा सेवा पहल शुरू की है. उन्होंने आगे कहा, “इसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम करना है.”

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

दवाओं की खरीद और खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, दवाओं की ऑडिटिंग और शिकायत निवारण की मजबूत प्रणालियों को सुदृढ़ करने या स्थापित करने, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) नामक सूचना-प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसका उपयोग आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है.

सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए, मेडिकल स्टोर्स ऑर्गनाइजेशन/सरकारी मेडिकल स्टोर्स डिपो के पास 697 दवा फॉर्मूलेशन के लिए सक्रिय दर अनुबंध हैं.

जेपी/डीएससी