बदलापुर एनकाउंटर : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस पर उठाए सवाल, पूछा – सिर में गोली कैसे लगी?

मुंबई, 25 सितंबर . महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर में दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे के मारे जाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस से कई गंभीर सवाल पूछे. कोर्ट ने यह सवाल आरोपी के पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछे.

कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, “पुलिस को तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर आरोपी के सिर पर गोली कैसे लगी? पुलिस को तो बाकायदा ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि आरोपी के किस अंग पर गोली चलानी है. ऐसी स्थिति में पुलिस को आरोपी के पैर या हाथ पर गोली चलानी चाहिए थी.”

कोर्ट ने पूछा, “जब यह एनकाउंटर हुआ, तब पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं थे. पिस्तौल बाईं तरफ थी. जब वह (मृतक) गाड़ी में था, तो बंदूक लॉक थी. आरोपी ने पुलिस से जब जबरन बंदूक छीनी, तब वह अनलॉक हो गई.”

कोर्ट ने कहा, “इस पूरी स्थिति पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बंदूक को छीनने के लिए आरोपी के पास ताकत होनी जरूरी है. एक कमजोर आदमी गोली नहीं चला सकता है. इसके लिए ताकत की जरूरत होती है और रिवॉल्वर से गोली चलाना आसान नहीं है.”

आरोपी अक्षय शिंदे के वकील अमित कटरनावारे ने कोर्ट में कहा, “घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जाए. जिस दिन यह घटनी हुई थी, उसी दिन आरोपी ने अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी और पूछा था कि उसे जमानत मिलेगी. ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा दिए गए बयान पर शक पैदा होता है, क्योंकि आरोपी उस दिन इस मानसिक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था कि वह पुलिस से रिवॉल्वर छीनकर चला सके, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है. उस दिन आरोपी ने फोन पर बात करते हुए अपने माता-पिता से 500 रुपए भी मांगे थे, ताकि कैंटिन की सुविधा प्राप्त कर सके. आरोपी ना ही भागने की स्थिति में था और ना ही पुलिस से रिवॉल्वर छीनने की स्थिति में था.”

आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा, “आगामी चुनाव को देखते हुए अक्षय शिंदे को मारा गया है, जिस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं. इतना ही नहीं, इस प्रकरण ने पुलिस को भी सवालों के कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है.”

आरोपी के वकील ने इस घटना को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की. उन्होंने कहा, “इस प्रकरण की पुलिस और किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए.”

आरोपी के वकील ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा, “पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. लेकिन, आरोपी के पिता की शिकायत अभी तक लंबित है.”

बता दें कि अक्षय शिंदे को पुलिस ने दो बच्चियों से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस घटना के प्रकाश में आने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ रोष जाहिर कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में पथराव और रेल रोको आंदोलन भी शुरू किया था.

आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में बताया जाता है कि उसकी दो शादियां हो चुकी थी. पहली पत्नी ने उसे छोड़ दिया था. पहली पत्नी के छोड़े जाने के बाद उसने महज चार महीने के बाद दूसरी शादी कर ली थी. इस बीच, 16 अगस्त को दो बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद अक्षय शिंदे का नाम प्रकाश में आया. इसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया था.

एसएचके/एबीएम