सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें, जीएसटी पर सही जानकारी के लिए केवल सरकारी नोटिफिकेशन का सराहा लें : सीबीआईसी

New Delhi, 7 सितंबर . केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने Sunday को आम जनता, व्यापारी वर्ग और पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि GST पर सही जानकारी के लिए केवल Government द्वारा जारी नोटिफिकेशन का सहारा लें.

social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर की एक पोस्ट में सीबीआईसी ने कहा, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि social media पर सीबीआईसी के चेयरमैन से हवाले से एक अनौपचारिक संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि GST के तहत कुछ ट्रांजिशन बेनिफिट्स जैसे अप्रयुक्त सेस क्रेडिट, छूट प्राप्त आपूर्ति का आईटीसी और न्यू प्राइस एडजस्टमेंट प्रोविजन आदि 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे.”

सीबीआईसी ने कहा कि यह दावे निराधार और भ्रामक हैं और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है.

बयान में आगे कहा कि हम जनता, व्यापारियों और अन्य पक्षकारों से अपील करना चाहते हैं कि GST को समझने के लिए केवल Governmentी नोटिफिकेशन, सर्कुलर और एफएक्यू का सहारा लें.

Government की ओर से अगली पीढ़ी के GST सुधारों का ऐलान किया गया है, इसमें टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले चार स्लैब- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी. इसके साथ बड़ी संख्या में चीजों को टैक्स में कटौती की गई है. ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं.

बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र Government की ओर से हाल ही में किए गए GST सुधारों से India में उपभोग में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी. इससे फुटवियर, एफएमसीजी, परिधान और क्विक सर्विस रेस्तरां (क्यूएसआर) इंडस्ट्री को फायदा होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, GST सुधारों में सबसे बड़ा आश्चर्य निजी उपभोग और घरेलू उपभोग की वस्तुओं जैसे साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, पाउडर और टूथपेस्ट पर टैक्स में भारी कटौती थी. इन उत्पादों पर टैक्स 12-18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

एबीएस/