पत्रकार पर हमला : सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता मोहन बाबू को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, 13 फरवरी . तेलुगू फिल्मों के अभिनेता मंचू मोहन बाबू को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार पर हमले से संबंधित मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने मोहन बाबू की याचिका पर आदेश सुनाया, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 दिसंबर को अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

दिग्गज अभिनेता ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मोहन बाबू के वकील ने अदालत को बताया कि मोहन बाबू ने घायल पत्रकार से मुलाकात की और घोषणा की कि वह उसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे.

उनके वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. मोहन बाबू के वकील के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.

उल्लेखनीय है, अभिनेता और पूर्व सांसद मोहन बाबू पर एक पत्रकार पर हमला करने के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने उसका माइक छीन लिया था. रिपोर्टर घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

यह घटना 10 दिसंबर 2024 की रात को हैदराबाद के जलपल्ली में मोहन बाबू के घर पर उनके अभिनेता बेटे मंचू मनोज के साथ विवाद के दौरान हुई थी.

हैदराबाद की रचकोंडा पुलिस ने मोहन बाबू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) (खतरनाक हथियारों या पदार्थों से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया और बाद में धारा 109 (हत्या का प्रयास) भी जोड़ दिया.

रिपोर्टर एम. सत्यनारायण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी.

मोहन बाबू ने टीवी रिपोर्टर पर उस समय हमला किया जब वह अभिनेता बेटे मंचू मनोज के साथ चल रहे विवाद को कवर करने के लिए जलपल्ली में उनके आवास पर गए थे.

मोहन बाबू को उसी रात बीपी और चिंता की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दो दिन बाद छुट्टी दे दी गई थी. उन्होंने पत्रकार से माफी भी मांगी थी.

गत 15 दिसंबर को मोहन बाबू अपने बड़े बेटे और अभिनेता मंचू विष्णु के साथ अस्पताल भी गए और पत्रकार से मिले. उन्होंने एक बार फिर रिपोर्टर और उसके परिवार के सदस्यों से माफी मांगी थी.

एमटी/एकेजे