असम: कैबिनेट ने औद्योगिक विकास और मूल निवासियों के भूमि अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णयों को दी मंजूरी

गुवाहाटी, 23 अक्टूबर . असम कैबिनेट ने Thursday को समावेशी विकास और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी.

Government ने औद्योगिक विस्तार, मूल निवासियों के भूमि अधिकार, शिक्षक कल्याण और जातीय समुदायों के सशक्तिकरण सहित कई उपायों को मंजूरी दी. Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि कैबिनेट ने असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 500 टीपीडी मेथनॉल और 200 टीपीडी फॉर्मेलिन परियोजना की लागत को बढ़ाकर 2,267.22 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी है.

इस कदम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और राज्य के पेट्रोकेमिकल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है. मूल निवासी भूमिहीन परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, मंत्रिमंडल ने मिशन वसुंधरा 2.0 के तहत भूमि पट्टों के आवंटन के लिए 224 प्रस्तावों को मंजूरी दी.

इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे भूमि संबंधी मुद्दों का समाधान करना और मूल निवासियों के बीच भूमि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है. शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रिमंडल ने असम प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विधेयक, 2025 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.

इस संशोधन का उद्देश्य शिक्षकों के स्थानांतरण और नियमितीकरण के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है. लागू होने के बाद, नई नीति सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कार्यरत लगभग 12,000 संविदा शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगी, जिससे नौकरी की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है.

मोरन और मटक समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने मटक स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 और मोरन स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने को मंजूरी दी. यह कदम अधिक प्रशासनिक और विकासात्मक स्वायत्तता के माध्यम से स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने की Government की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है.

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, मंत्रिमंडल ने 1983 के नेल्ली नरसंहार पर बहुप्रतीक्षित तिवारी आयोग की रिपोर्ट को असम विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने की भी मंजूरी दे दी.

एससीएच/डीकेपी