मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्ति के भौतिक सत्यापन को रोका जाए : आरिफ मसूद

भोपाल, 6 फरवरी . मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के निर्देश पर जारी वक्फ संपत्ति के भौतिक सत्यापन पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे विवाद की स्थिति बनेगी.

कांग्रेस विधायक मसूद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि जेपीसी के आदेश पर वक्फ संपत्ति का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है. पांच से सात दिन में सर्वे की बात कही गई है. यह गलत और अनुचित है. इसकी वजह भी है, क्योंकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती नहीं हुई है. जब रिकॉर्ड ही दुरुस्त नहीं है, तो सर्वे कैसे कराएंगे, किसका कराएंगे, किस संपत्ति का कराएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि मेरे बहुत से सवाल हैं, जिनको लेकर मुख्य सचिव सहित अन्य को पत्र लिखा है. इसके साथ ही एक जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय जबलपुर में लगी हुई है, जिस पर नोटिस जारी हो चुके हैं.

जेपीसी द्वारा राज्य सरकार से 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है. इस पर राज्य सरकार द्वारा सभी कलेक्टरों से कहा गया है कि वे 15 बिंदुओं में से तीन बिंदुओं पर जानकारी जुटाएं, जो राजस्व विभाग द्वारा दी जानी है.

उन्होंने कहा है कि राजस्व गजट 1983 से 1989 प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश में मिसल बंदोबस्त हुआ था, जिसके कारण राजस्व इंट्री मिलान में दिक्कत आना स्वाभाविक है. इतना ही नहीं, मांगी गई जानकारी में मध्य प्रदेश राजपत्र में दर्ज संपत्तियों में मुजावारों के नाम दर्ज हैं या उक्त भूमि शासकीय दर्ज है या अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं. वक्फ की जमीनों पर खसरों में वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय लिखा जाना आवश्यक है.

वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय नाम के दुरुस्तीकरण करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित है. कोर्ट में मामला होने के चलते फिलहाल इस बिंदु के संबंध में कोई भी जानकारी देना न्यायोचित नहीं होगा.

एसएनपी/