नोएडा, 7 अक्टूबर . social media इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अजीत भारती एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. नोएडा Police ने Tuesday को उनसे देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति गवई पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूछताछ की.
बता दें कि यह कार्रवाई नोएडा के सेक्टर-58 थाना Police द्वारा की गई. Police ने अजीत भारती को पूछताछ के लिए बुलाया और करीब एक घंटे तक उनसे विस्तृत पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, अजीत भारती ने हाल ही में अपने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सीजेआई पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की थी.
इसके अलावा, उन्होंने अपने एक वीडियो में भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर कई तरह के विवादित और अपमानजनक बयान दिए थे. इस पर कई यूजर्स ने कड़ी आपत्ति जताते हुए Police से शिकायत की. शिकायतों के बाद नोएडा Police ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अजीत भारती को पूछताछ के लिए तलब किया.
थाने में हुई पूछताछ के दौरान Police अधिकारियों ने उनसे उनके बयान और विवादित पोस्ट को लेकर सवाल किए. पूछताछ के दौरान अजीत भारती ने स्वीकार किया कि उन्होंने संबंधित पोस्ट किया था और यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था.
अजीत भारती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ”मैं सकुशल हूं. कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कस्टडी नहीं. आप लोग चिंतित न हों. ये पत्रकार जीवन का एक अंग है.”
उन्होंने Police को यह भी आश्वासन दिया कि वह अपना विवादित ट्वीट और संबंधित वीडियो डिलीट कर देंगे ताकि किसी प्रकार का विवाद और न बढ़े. करीब एक घंटे तक चली पूछताछ के बाद Police ने अजीत भारती को रिहा कर दिया. हालांकि, Police ने मामले की जांच जारी रखने की बात कही है.
अधिकारियों के अनुसार, अगर आगे किसी प्रकार की शिकायत या साक्ष्य सामने आते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
गौरतलब है कि अजीत भारती social media पर अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर Political, सामाजिक और न्यायिक मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं, जिनमें कई बार तीखापन देखने को मिलता है. इस बार सीजेआई पर की गई टिप्पणी ने उन्हें कानूनी दायरे में ला दिया है.
नोएडा Police ने आम जनता से अपील की है कि social media पर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अभद्र भाषा या भ्रामक टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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पीकेटी/डीएससी