आरजी कर मामले में सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष ने कहा, ‘सीबीआई ने बड़ी साजिश माना’

कोलकाता, 28 मार्च . पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज मामले पर शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष के वकील और माता-पिता ने समाचार एजेंसी से बात की.

पीड़िता के पिता ने कहा, “सीबीआई कोर्ट में केस डायरी लेकर आई थी, लेकिन यह वह डायरी नहीं थी, जो कोलकाता पुलिस ने उन्हें सौंपी थी. सीबीआई से कोलकाता पुलिस की केस डायरी भी मांगी गई है.”

उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में संजय राय ही एकमात्र अपराधी है, उसके अलावा और कोई नहीं है. लेकिन हम यह बता रहे हैं कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल हैं. उन्हें भी अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के लंदन में विरोध और आर.जी. कर मामले पर सवाल पूछे जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा, “ममता बनर्जी जहां भी जाएंगी, जो भी कार्यक्रम आयोजित होगा, उन्हें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा. ममता को इसके लिए तैयार रहना चाहिए. हमें अदालत, मीडिया और सड़कों पर आवाज उठाने वालों पर पूरा भरोसा है. हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे और न्याय लेंगे.”

पीड़िता की मां ने बताया, “आज की सुनवाई के बाद सीबीआई ने माना है कि यह एक बड़ी साजिश है. हम इतने दिनों से कह रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, आज सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया है और कहा है कि यह एक बड़ी साजिश है. यह सामूहिक बलात्कार नहीं था, इसे साबित करना होगा, क्योंकि वहां कई डीएनए मिले हैं. अपराध में कुछ लोग शामिल हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह पाऊंगी कि इसके पीछे कितने लोग हैं.”

ममता बनर्जी से लंदन में आरजी कर मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “मैं दुनिया भर में उन सभी की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई. मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगी, उन्हें इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा.”

पीड़ित परिवार के वकील शमीम अहमद ने बताया, “हमने अपनी रिट याचिका में मुद्दे उठाए हैं, हमें उन मुद्दों का जवाब पहले दिन से मिलना बाकी है, कि कोर्ट ने उन्हें उन गवाहों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है जिनकी उन्होंने अब तक जांच की है. इसलिए हमारे पास जो भी सवाल हैं, हम उनका जवाब पा सकते हैं. वहीं, सीबीआई आज भले ही लीड स्टेज पर हो, लेकिन उसने माना है कि मामले की बड़ी साजिश की जांच करने की जरूरत है. अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.”

एससीएच/एकेजे