New Delhi, 14 अगस्त . रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ Actor दर्शन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. Actor को Supreme court से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने Thursday को उनकी जमानत रद्द कर दी है.
Supreme court ने Thursday को कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर 2024 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें दर्शन और उनकी सह-Actress पवित्रा गौड़ा समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कर्नाटक Government की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
Supreme court ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया जो सजा या बरी करने जैसा प्रतीत होता है. जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की, “हाईकोर्ट का यह रवैया प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है. निचली अदालत का जज ऐसी गलती करे, तो समझा जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज से ऐसी भूल स्वीकार्य नहीं है.”
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं देने की शिकायत मिलने पर जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मामला 9 जून 2024 को Bengaluru के पट्टनगेरे गांव में हुई 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है. रेणुकास्वामी, जो दर्शन का प्रशंसक था, कथित तौर पर दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था.
Police के अनुसार, दर्शन के कहने पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया, उसे तीन दिन तक एक शेड में यातना दी गई और फिर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उसका शव एक फ्लाईओवर पर पाया गया था. दर्शन को इस हत्या की जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई थी.
दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दर्शन अपनी आगामी फिल्म ‘डेविल’ की शूटिंग में व्यस्त हैं और अभी थाईलैंड में हैं. 28 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें देशभर में यात्रा करने की अनुमति दी थी, जबकि पहले यह आदेश Bengaluru तक सीमित था.
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एमटी/केआर