निक्की भाटी हत्याकांड के आरोपियों को लोअर कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

ग्रेटर नोएडा, 11 सितंबर . चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. लोअर कोर्ट ने मुख्य आरोपी विपिन भाटी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. विपिन भाटी के वकील ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर दोनों पक्षों की बहस हुई. बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.

वादी पक्ष के वकील ने से बातचीत में कहा कि लड़की को जलाकर मारा गया है और यह स्पष्ट रूप से हत्या है. हमारे पास इसके ठोस सबूत मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आरोपियों की जमानत नहीं होने देंगे. वकील ने यह भी बताया कि पुलिस की जांच अब तक संतोषजनक रही है और उन्हें सहयोग भी मिल रहा है. हालांकि, अब आरोपियों की ओर से सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी, जिसके लिए वादी पक्ष पहले से तैयार है.

निक्की हत्याकांड की चश्मदीद गवाह उसकी ही बहन कंचन है. कंचन का कहना है कि ससुराल वालों को निक्की का ब्यूटी पार्लर चलाना और रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसको लेकर अक्सर उसके घर में झगड़े होते थे. कंचन का कहना है कि निक्की के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था. साथ ही दहेज की मांग को लेकर अक्सर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित भी करते थे. वहीं झगड़े के बीच एक दिन उसकी बहन को इन लोगों ने आग लगाकर जला दिया.

निक्की के ससुराल वालों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और निक्की तथा उसकी बहन कंचन मेकअप से जुड़े वीडियो और रील social media पर पोस्ट करती थीं, जिस पर परिवार को आपत्ति थी. इसी वजह से कई बार विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने हत्या की बात को स्वीकार नहीं किया है.

फिलहाल कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी है. लोअर कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद अब आरोपियों द्वारा सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की जा सकती है. हालांकि, वादी पक्ष के वकील का कहना है कि वह आरोपियों की बेल नहीं होने देंगे, और उनके पास हत्या के ठोस सबूत हैं.

पीआईएम/जीकेटी