मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बरी हुए अब्दुल वाहिद बोले, ‘सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती के साथ लड़ेंगे केस’

Mumbai , 22 जुलाई . बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इस मामले में सेशंस कोर्ट ने 2015 में अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख को पहले ही बरी कर दिया था. ताजा घटनाक्रम पर अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख की प्रतिक्रिया सामने आई है.

अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर से बातचीत में कहा, “इस मामले में एटीएस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और मैं भी उनमें शामिल था. हालांकि, 2015 में सेशंस कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया. अब हालिया फैसले में सभी आरोपियों के लिए रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है और अब तक उनमें से 9 को रिहा कर दिया गया है. इसके अलावा, दो कैदी अभी भी जेल में हैं. उन दोनों पर कई झूठे मुकदमे हैं, जिनमें उनकी रिहाई होना बाकी है.”

Maharashtra Government द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को Supreme court में चुनौती दिए जाने पर अब्दुल वाहिद ने आगे कहा, “स्वाभाविक बात है कि अगर इस मामले में फैसला किसी के भी पक्ष में आता तो दूसरा पक्ष Supreme court का रुख जरूर करता. हाई कोर्ट के फैसले से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे Government की बदनामी होगी. इतने बड़े मामले में अगर 19 साल के बाद लोग रिहा हो रहे हैं तो Government वापस उनको जेल में डालने के लिए Supreme court पहुंच गई है.”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि Government की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए था और जिन Police अधिकारियों ने फंसाया है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है और उम्मीद है कि वहां से भी सभी को बेल मिलेगी. हमारी तरफ से Supreme court में भी मजबूती के साथ केस लड़ा जाएगा.”

एफएम/एएस