वक्फ बोर्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अमानतुल्लाह खान को दी जमानत

नई दिल्ली, 27 अप्रैल . दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दी.

अदालत ने अमानतुल्लाह खान को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है.

वह अदालत द्वारा जारी समन पर राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ​​के सामने पेश हुए.

पिछली बार, ईडी ने अदालत को बताया था कि खान को एजेंसी ने सात समन जारी किए थे और वह अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी. हाल ही में, ईडी ने मामले में आप विधायक से दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. अदालत ने विधायक द्वारा ईडी के समन में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई थी.

ईडी की तरफ से पेश विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ने पिछली बार कहा था, “आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग करने वाले आवेदन के विपरीत, ईडी अपनी शिकायत वापस नहीं लेगी.”

एसपीपी ने कहा था, “उन्होंने समन का पालन न करने का अपराध किया है, इसलिए यह शिकायत दर्ज की गई है.”

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