कोलकाता, 6 अगस्त . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है. Police उनके खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं ले सकेगी. उन पर एक शख्स ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था.
यह आदेश जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने Wednesday को दिया. साथ ही कोर्ट ने केस डायरी भी पेश करने का आदेश दिया है. यह अंतरिम आदेश है, जो 10 सितंबर तक लागू रहेगा. इस केस की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.
मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने कहा, “फिल्म Actor पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी को एक होटल का इंटीरियर करने के लिए हायर किया था. लेकिन, बाद में उन्हें भुगतान नहीं दिया. इस होटल की शुरुआत 2019 में हुई थी और यह शिकायत 2020 में की गई थी.”
कंपनी के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा, “मेरे मुवक्किल एक इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस चलाते हैं, जिन्हें उस प्रोजेक्ट का काम मिला था. बाद में मिथुन ने जो वादा किया था, वो रकम नहीं दी गई.”
कंचन जाजू ने इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “चितपुर थाने में उनके खिलाफ एक First Information Report दर्ज हुई थी. इसमें उन पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था. हमने First Information Report को कोर्ट में चैलेंज किया था. जज भी इस तरह के आरोप को देखकर हैरान थे क्योंकि मिथुन एक जाने-माने Actor हैं. वो इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि जिस होटल की बात हुई है, उससे एक्टर का नाता नहीं है.
उन्होंने कहा, ”यह होटल किसी विमान Government का है, और एक्टर का कोई नाता नहीं है. मिथुन के ऊपर कोई केस नहीं बनता. केस डायरी अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर को पेश की जाएगी.”
–आईएएनस
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