बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना का अंतिम बयान किया दर्ज, फैसला जल्द

बेंगलुरु, 2 अगस्त . बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने Saturday को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में अंतिम बयान दर्ज किया. अदालत आज दोपहर 2:45 बजे इस मामले में सजा सुनाएगी. Friday को रेवन्ना को इस मामले में दोषी ठहराया गया था.

इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गए और रो पड़े थे.

प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, “यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया? जब मैं सांसद था, तब मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी. अब वे कहते हैं कि मैंने कई बार यौन उत्पीड़न किया. तब कोई सामने क्यों नहीं आया? यह मामला केवल चुनाव के समय क्यों उभरा?”

उन्होंने आगे आरोप लगाया, “पुलिस ने यह किया है. यह राजनीति से प्रेरित है. मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करूंगा. मैं पिछले छह महीने से अपने माता-पिता से नहीं मिला हूं.”

जब जज संतोष भट्ट ने प्रज्वल से उसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछा, तो प्रज्वल ने कहा कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. प्रज्वल ने आगे कहा कि आप मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं. मैं एक मेधावी छात्र हूं. मेरी गलती बस इतनी है कि मैं राजनीति में बहुत जल्दी आगे बढ़ गया. मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा.

अदालत ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो विशेष लोक अभियोजकों की अंतिम दलीलें और प्रज्वल रेवन्ना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील का बयान भी दर्ज किया.

बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत ने Friday को पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था.

यह मामला एक घरेलू सहायिका केआर नागर द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार की शिकायत और अन्य आरोपों से संबंधित है. नागर ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. अदालत ने इस मामले से जुड़े 26 सबूतों की समीक्षा की है. प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं.

रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वो 14 महीने से जेल में हैं.

2024 के Lok Sabha चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनकी रिकॉर्डिंग करने के कथित वीडियो सामने आए थे. इसके बाद, प्रज्वल देश छोड़कर भाग गया था. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी. कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद उसकी वापसी हुई थी. 31 मई 2024 को रेवन्ना के लौटने पर बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था.

प्रज्वल की कई जमानत याचिकाओं को सभी अदालतों ने सिरे से खारिज कर दिया था.

रेवन्ना मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने इस विशेष मामले में पुख्ता सबूत जुटाए थे. उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज किया और यौन उत्पीड़न का वीडियो भी हासिल किया था.

पीएसके/जीकेटी