भरूच डबल मर्डर केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, डी-कंपनी गिरोह के सदस्य की संपत्ति कुर्क

New Delhi, 1 अगस्त . 2015 के भरूच दोहरे हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा एक्शन लिया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने Pakistan स्थित डी कंपनी गिरोह के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद यूनुस उर्फ मंजरो की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं.

Ahmedabad स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से यूए (पी) अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं. इसी क्रम में डी-कंपनी गिरोह के सदस्य मोहम्मद यूनुस की कुर्क की गई संपत्तियों में भरूच शहर के वार्ड नंबर-3 में स्थित दो आवासीय घर शामिल हैं.

नवंबर 2015 में भाजपा कार्यकर्ता शिरीष बंगाली और प्रग्नेश मिस्त्री के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और हत्या करने के मामले में मोहम्मद यूनुस उर्फ मंजरो को गिरफ्तार किया गया था. एनआईए द्वारा की गई ये कार्रवाई Pakistan से संचालित डी-कंपनी गिरोह के आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.

बता दें कि Gujarat के भरूच में 2 नवंबर 2015 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शिरीष बंगाली व प्रग्नेश मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये दोनों नेता अपने दफ्तर में एक साथ बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे दोनों की मौत हो गई. शिरीष बंगाली भरूच भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे तो वहीं प्रग्नेश मिस्त्री भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव थे.

पहले भरूच Police और बाद में Gujarat एटीएस ने भरूच डबल मर्डर केस की जांच की थी. बाद में एनआईए को यह केस सौंप दिया गया. एनआईए की ओर से पेश आरोपपत्र में कहा गया कि जांच में Pakistan और दक्षिण अफ्रीका में स्थित सह आरोपियों की भूमिका सामने आई है. इस डबल मर्डर केस में डी कंपनी का भी हाथ सामने आया था.

डीकेपी/जीकेटी