नोएडा: 10 अगस्त तक बसों को मानकों के अनुरूप करना अनिवार्य, 11 से चलेगा विशेष अभियान

नोएडा, 1 अगस्त . नोएडा के सेक्टर-32 स्थित उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में Friday को एआरटीओ (प्रशासन) डॉ. सियाराम वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में नोएडा बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित जनपद में संचालित विभिन्न बस ऑपरेटर्स ने भाग लिया.

बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित बसों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित कराना था. बैठक में एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. उदित नारायण पांडेय, संभागीय निरीक्षक (प्रावि.) विनय कुमार सिंह, नोएडा बस एसोसिएशन के सचिव कौशल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निरंकार सिंह सहित संजीव कुमार, हरेन्द्र सिंह, अनिल कुमार, सुभाष डागर जैसे अन्य सदस्य उपस्थित रहे.

बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 10 अगस्त तक जनपद में संचालित सभी बसों को निर्धारित नियमों के अनुरूप कर लिया जाए. इसके उपरांत 11 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान जो भी वाहन बिना मानकों के पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश के मुताबिक सभी वाहनों के फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र व कर वैध होने चाहिए. वाहन का रंग, सीटों की संख्या, आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए.

साथ ही, नॉन-एसी वाहनों में एसी लगवाना प्रतिबंधित है, यदि लगाया गया हो तो उसे हटाया जाए. आपातकालीन द्वार सुगमता से कार्यशील होना चाहिए. चालक व परिचालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और वे निर्धारित वर्दी में हों. वाहन पर परावर्ती टेप, इंडीकेटर लाइट जैसी सुरक्षा सुविधाएं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए.

इसके अलावा स्कूली बसों को Supreme court द्वारा तय सभी मानकों जैसे सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, पैनिक बटन, ग्रिल लगी खिड़कियां, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि के साथ ही संचालित किया जाए. बसों पर स्वामी व चालक का नाम व मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए.

पीकेटी/डीएससी