रॉयल्टी बकाया मामले में पैनम कोल माइंस की संपत्ति कुर्क होगी: झारखंड हाईकोर्ट

रांची, 1 अगस्त . Jharkhand हाईकोर्ट ने रॉयल्टी बकाया रखने के मामले में पैनम कोल माइन्स कंपनी के खिलाफ कुर्की जब्ती के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर Friday को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि संपत्ति कुर्क करने में बंगाल के वर्धमान जिले के एसपी भी Jharkhand Police को सहयोग करें.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पैनम कोल माइंस पर कोयला खनन के एवज में 118 करोड़ रुपये की रॉयल्टी बकाया है. Jharkhand के दुमका जिले के ऑफिसर ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ वारंट और कुर्की का आदेश पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन इसपर कार्रवाई नहीं हो रही है.

उल्लेखनीय है कि Jharkhand Government ने दुमका और पाकुड़ जिलों में कोयला खनन के लिए पैनम माइंस कंपनी को लीज पर जमीन दी थी. आरोप है कि कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए तय सीमा से अधिक मात्रा में कोयला खनन किया, जिससे राज्य Government को 100 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ.

स्थानीय ग्रामीणों और कई संस्थाओं ने जब यह मामला उठाया, तो इसकी जांच कराई गई थी. जांच में कंपनी द्वारा अवैध खनन के कारण Government को राजस्व हानि की पुष्टि हुई. बावजूद इसके Government ने अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की है. इस मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने कोर्ट को बताया कि पैनम माइंस के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को न तो पुनर्वास की सुविधा मिली और न ही अन्य मौलिक सहूलियतें. इसके चलते स्थानीय लोगों में असंतोष है और पर्यावरणीय नुकसान भी सामने आए हैं. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की है.

एसएनसी/डीएससी