हाथरस, 28 जुलाई . उत्तर प्रदेश के हाथरस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बहुचर्चित गैंगरेप मामले में दोषमुक्त होने वाले युवाओं के खिलाफ बोलना महंगा पड़ सकता है. दोषमुक्त युवाओं के परिजनों की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में Monday को सुनवाई हुई, जिसमें अगली तारीख 21 अगस्त तय की गई है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने निर्णय की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोषमुक्त हुए युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताया था. हाथरस की एमपी/एमएलए कोर्ट में Lok Sabha सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दाखिल किया गया है.
हाथरस जिला न्यायालय अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू ने राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दायर किया है. परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी का दौरा किया था. यहां उन्होंने वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष बढ़ाने के उद्देश्य से इस मुद्दे को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया.
उन्होंने आगे कहा कि परिवादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें समाज में अपमानित किया. चरित्र हनन के उद्देश्य से दोषमुक्त हुए युवाओं को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताते हुए कहा था कि बलात्कारी बाहर खुले घूम रहे हैं. राहुल गांधी के मामले में तीन शिकायतें अलग-अलग तारीखों पर दर्ज की गई थीं. आज हमने तीनों शिकायतों को एक साथ मिलाकर एक ही तारीख तय कर दी है. इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा और उनके पक्ष को भी सुना जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की विवेचना सीबीआई ने की और उसने सबके खिलाफ चार्जशीट लगा दी. दो साल से ज्यादा तक ये सभी जेल में रहे और कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया. इसके बावजूद राहुल गांधी गांव में आए और तमाम तरह की गलत बयानबाजी की.
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एकेएस/एबीएम