सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को जमानत न दी जाए : मुंबई पुलिस

Mumbai , 25 जुलाई . Mumbai पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का विरोध किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं.

Mumbai पुलिस ने आरोपी को जमानत पर रिहा न करने की अपील की है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फोरेंसिक जांच में हमले में इस्तेमाल चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं. आरोपी की जमानत याचिका पर Mumbai के बांद्रा कोर्ट में बांद्रा पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया. पुलिस ने कहा उनके पास पुख्ता सबूत है.

जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है.

पुलिस ने कोर्ट में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा घटनास्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी के पास से बरामद हथियार से हुआ है. पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे, जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था.

पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है. अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो इस बात की संभावना है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो.

पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध ‘बेहद गंभीर प्रकृति का है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत’ मौजूद हैं.

सैफ अली खान पर उनके Mumbai स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने जमानत याचिका दायर की है. आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज मामला ‘काल्पनिक’ है. मोहम्मद शरीफुल फिलहाल Mumbai की आर्थर रोड जेल में बंद है. आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

बता दें, यह घटना 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे हुई थी, जब एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस गया था. इस घुसपैठ के बाद आरोपी की सैफ से मुठभेड़ हुई. आरोपी के हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पीएके/एएस