New Delhi, 23 जुलाई . Supreme court ने Wednesday को तेलंगाना में नीट मेडिकल एडमिशन के लिए लागू डोमिसाइल नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान Supreme court ने डोमिसाइल नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तेलंगाना Government को नोटिस जारी किया.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना Government से डोमिसाइल नियमों के मुद्दे पर समाधान निकालने को कहा. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर माता-पिता तेलंगाना में रह रहे हैं, तो उनके बच्चों को डोमिसाइल लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
सर्वोच्च अदालत ने कहा, “कई छात्र पढ़ाई के लिए कोटा जैसे शहरों में जाते हैं. क्या इसका मतलब है कि उन्हें डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा? हम नहीं चाहते कि ऐसे छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाए.”
कोर्ट ने यह भी पूछा कि उन लोगों का क्या होगा जो तेलंगाना के मूल निवासी थे, लेकिन राज्य विभाजन के बाद नौकरी के कारण आंध्र प्रदेश चले गए? कोर्ट ने तेलंगाना Government को चेतावनी दी कि या तो इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगा.
डोमिसाइल नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर Supreme court ने राज्य Government को नोटिस जारी किया. इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 अगस्त तय की है.
बता दें कि तेलंगाना Government ने 2017 के प्रवेश नियमों में 2024 में संशोधन कर यह शर्त जोड़ी कि राज्य कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला केवल उन छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने लगातार चार साल तक तेलंगाना में कक्षा 12 तक की पढ़ाई की हो.
Supreme court इस नियम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केवल राज्य से बाहर पढ़ाई करने के आधार पर स्थायी निवासियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता.
Supreme court ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी और राज्य Government से पूछा था कि क्या मौजूदा सत्र के लिए यह नियम रोका जा सकता है.
कोर्ट ने यह भी माना कि तेलंगाना को अपने डोमिसाइल नियमों के आधार पर प्रवेश देने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में और सुनवाई की आवश्यकता है.
उल्लेखनीय है कि Maharashtra में भी इसी तरह के नियमों में बदलाव किया गया था, जहां माता-पिता के निवास स्थान के आधार पर डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.
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